परिवार पेंशन का नया नियम क्या है दिव्यांगों को भी करना होगा इसका पालन।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  पारिवारिक पेंशन में दिव्यांग आशिक दाताओं को यह करना होगा अनिवार्य कर्मचारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच होगी। इनमें कर्मचारी की सेलरी स्लिप, सीजीएचएस कटौती वाले कागजात, आधार कार्ड व पैन कार्ड सहित दूसरे दस्तावेज शामिल हैं। इसी तरह से आवेदक के परिवार के सदस्य, जो उस पर आश्रित हैं, उनके दस्तावेजों की जांच पड़ताल की जाएगी। आवेदन पत्र पर यदि सभी आवेदकों के फोटो नहीं लगे हैं तो कार्ड की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। केंद्र सरकार के पेंशनभोगी भी सीजीएचएस कार्ड बनवा सकते हैं। उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को भी सीजीएचएस कार्ड जारी होंगे। यहां पर शर्त ये रहेगी कि संबंधित पेंशनभोगी, निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। पेंशनभोगियों को इस कार्ड के लिए पूर्ण सदस्यता शुल्क जमा कराना होगा। उनके लिए सीजीएचएस कार्ड (आईपीडी कार्ड) के साथ निश्चित चिकित्सा भत्ता प्राप्त करने का विकल्प भी है। इसके लिए नियम तय किए गए हैं। पेंशनभोगी, अपने सीजीएचएस कार्ड के लिए आवेदन पत्र, सीजीएचएस के अतिरिक्त निदेशक के पास जमा करा सकते हैं। केंद्र सरकार में सभी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सीजीएचएस कार्ड बनवाना होगा। इसके लिए उन्हें ऑनलाइन आवेदन करना है। पेंशनभोगियों और उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को भी सीजीएचएस कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके लिए कुछ शर्तें भी रहेंगी। जैसे, पेंशनभोगी निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ नहीं उठा रहा हो। रिटायर्ड कर्मचारियों को विभिन्न वेतनमानों के तहत सीजीएचएस कार्ड बनवाने के लिए फीस जमा करानी पड़ेगी। यह फीस तीस हजार रुपये से लेकर एक लाख बीस हजार रुपये तक रहेगी। मौजूदा समय में विभिन्न राज्यों के 80 शहरों में सीजीएचएस सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इन स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लगभग 42 लाख लाभार्थी उठा रहे हैं।

 

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