सर्वप्रथम न्यूज़ आदित्य राज पटना:- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) का कार्यान्वयन सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
लाभ और पात्रता
इस योजना के अंतर्गत परिवार के मुख्य आय-अर्जनकर्ता की मृत्यु पर परिवार को 20,000/- रु. एकमुश्त की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। जिस मुख्य आय अर्जनकर्ता की मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 64 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
कैसे प्राप्त करें
लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सबसे निकट के ग्राम पंचायत कार्यालय, नगर पालिका या प्रखंड कार्यालय में विधिवत रूप से भरे गये आवेदन पत्र की दो प्रतियां जमा करनी होती हैं। आवेदन पत्र पर आवेदक का फ़ोटो लगा होना चाहिए तथा, मृतक की आयु, बीपीएल संख्या, वार्षिक आय जैसे विवरण दर्ज होने चाहिए।
प्रखंड विकास अधिकारी आवेदन पत्र को विवरणों की पुष्टि हेतु संबंधित पंचायतों को अग्रसरित करता है। विवरणों की जांच के बाद आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।