सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना: धारा 80 यू के तहत दिव्यांग आयकर कटौती के लिए पात्र है दिव्यांगों के कानून अभिभावक चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण खर्च या वार्षिक भुगतान पर किए गए खर्च के लिए धारा 80 डीडी के तहत आयकर कटौती के पात्र है दिव्यांगों को व्यवसाय करके भुगतान से भी छूट दी जाती है।
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