दिव्यांगों को मिलेगा आयकर में विशेष छूट

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना:  धारा 80 यू के तहत दिव्यांग आयकर कटौती के लिए पात्र है दिव्यांगों के कानून अभिभावक चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण खर्च या वार्षिक भुगतान पर किए गए खर्च के लिए धारा 80 डीडी के तहत आयकर कटौती के पात्र है दिव्यांगों को व्यवसाय करके भुगतान से भी छूट दी जाती है।

Check Also

परिवार पेंशन का नया नियम क्या है दिव्यांगों को भी करना होगा इसका पालन।

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  पारिवारिक पेंशन में दिव्यांग आशिक दाताओं को …