Breaking News

दिव्यांगों को मिलेगा आयकर में विशेष छूट

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार पटना:  धारा 80 यू के तहत दिव्यांग आयकर कटौती के लिए पात्र है दिव्यांगों के कानून अभिभावक चिकित्सा देखभाल, प्रशिक्षण खर्च या वार्षिक भुगतान पर किए गए खर्च के लिए धारा 80 डीडी के तहत आयकर कटौती के पात्र है दिव्यांगों को व्यवसाय करके भुगतान से भी छूट दी जाती है।

Check Also

न्याय व्यवस्था में सुधार क्या ‘फेडरल पेनल कोड’ की तर्ज पर सरल होगी भारत की कानून व्यवस्था ?

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …