सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : शारीरिक दिव्यांग का एक उंगली या एक अंगूठा कटने पर – 3 प्रतिशत दिव्यांगता दिया जाता है एक हाथ कटने पर -45 प्रतिशत दिव्यांगता दिया जाता हैं
गले के ऊपर के दिव्यांग के लिऐ- एक आंख दिव्यांग व्यक्तियों को-30
दोनों आंख से दिव्यांग व्यक्तियों को 100 प्रतिशत दिव्यांगता देने का प्रावधान सर्कुलर में
जो सुन भी नहीं सकते हैं और बोल भी नहीं सकते हैं उसे 70 से दिव्यांग प्रतिशत देने का प्रावधान सर्कुलर में किया गया है।
जो एक पैर से दिव्यांग है उसे 45 प्रतिशत दिव्यांगता देने का प्रावधान है यह जानकारी हम दिव्यांगों को इसलिए दे रहे क्योंकि कोई दिव्यांग डॉक्टर के चक्कर में परके ठगी का शिकार नही हो।
Sarvpratham News Latest Online Breaking News
