सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : नौकरी के दौरान जो व्यक्ति दिव्यांग हो जाते हैं उनके लिए पुराने अधिनियम 1995 के सेक्शन 47 के चाहत यह प्रावधान है की उस व्यक्ति को आप नौकरी से नहीं निकाल सकते साथ ही साथ उसके पोस्ट में कोई भी चेंजिंग या परिवर्तन नहीं किया जा सकता उनकी दिव्यांग कि स्थिति मैं जब तक सुधारना हो जाए तब तक उन्हें वेतन दिया जाएगा मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर जहां तक नई दिव्यांग अधिनियम 2016 की बात है उसमें भी विशेष रूप से इस बात की चर्चा मिलती है उसमें सेक्शन 20:4 मैं विशेष रूप से इस बारे में चर्चा मिलती है दिव्यांग अधिनियम में यह भी लिखा हुआ है की उस व्यक्ति को उसके पद के अनुसार ही वेतन मिलेगा और उनसे आसान काम लिया जाएगा साथ ही साथ न तो उनका पोस्ट कम किया जाएगा एवं नहीं उनके दे वेतन में किसी प्रकार की कमी की जाएगी और जैसे सभी पदाधिकारियों का पदोन्नति होता है उसी प्रकार उनकी सामान्य स्थिति में जो पद था उससे ऊपर पूर्णत होगा नीचे नहीं करने का अर्थ है की उससे ऊपर का पोस्ट पर उनका पद जायेगा नीचे के पोस्ट पर नहीं और उनसे किसी तरह का भेदभाव में नहीं किया जाएगा ।
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