अब पढ़ाई अवधि के दौरान किसी भी दिव्यांग शिक्षक को इलेक्शन ड्यूटी या एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं दी जाएगी सर्कुलर जारी

सर्वप्रथम न्यूज़ : भारत के किसी भी राज्य में दिव्यांग शिक्षकों को नहीं कर सकते हैं बाध्य आम तोड़ चाहिए देखा जाता था की पढ़ाई अवधि के दौरान ही शिक्षकों को स्कूल आदेश आ जाता था जिससे कि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित हो जाता था हो और छात्रों का कोर्स पूरा नहींं होता इस समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने तोशियास सचिव  सौरभ कुमार जी के निवेदन पर दिव्यांग शिक्षकों एवं समान शिक्षकों के लिए  एक कानून पारित हुआ है उसमेंं स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है की  छात्र की पढ़ाई अवधि के दौरान कोई भी  अतिरिक्त सेवा शिक्षकों से नहीं ली जाएगी और पढ़ाई का विशेष ख्यााल रखा जाएगा वही शारीरिक दिव्यांग शिक्षकों के लिए  विशेषकर इस कानून का अनुपालन किया जाएगा  एवं नहीं किए जाने पर  दोषी पदाधिकारियों पर नई दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी  दिव्यांग समाज की ऐतिहासिक जीत हुई है।

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