Railway की नई सुविधा: अब सामान चोरी होने पर चलती ट्रेन में इस एप से कर सकेंगे FIR!

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारत सरकार (Indian Government) करोड़ों रेल यत्रियों (Rail Passenger) की बड़ी परेशानी को आसान करने जा रही है. मामला यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा (Security) से जुड़ा है. इसलिए ये खबर आपके लिए बहुत काम की है. रेलवे की इस नई सुविधा के जरिए आप चलती ट्रेन (Train) में चोरी (Theft) और स्नैचिंग (Snatching) की वारदात होने पर एफआईआर (FIR) दर्ज करा सकेंगे. 10 अक्टूबर से यात्री इस सुविधा का फायदा उठा सकेंगे. जीआरपी (GRP) ने इसके लिए एक खास एप (App) तैयार की है.चलती ट्रेन में यात्रियों के साथ अक्सर स्नैचिंग और चोरी की वारदात बहुत होती हैं. खासकर तब जब ट्रेन रेंगते हुए स्टेशन को छोड़ने वाली होती है. ऐसे में पीड़ित यात्री जब तक चेन पुलिंग करता है तब तक चोर बहुत दूर निकल चुका होता है. अब स्टेशन पर उतरकर रिपोर्ट दर्ज कराना और भी दूभर काम हो जाता है.सहयात्री ऐप 10 अक्टूबर को होगा लॉन्च:  दिल्ली जीआरपी के डीसीपी दिनेश गुप्ता ने बताया कि 10 अक्टूबर को सहयात्रा ऐपrailwaysdelhipolice.gov.in वेबसाइट लॉन्च किया जाएगा। यह सुविधा केवल यात्रियों के लिए होंगी। वेबसाइट पूरे देश के जीआरपी के लिए बनाया गया है। जबकि ऐप केवल दिल्ली जीआरपी के लिए बनाया गया है। इसे दिल्ली जीआरपी ने तैयार किया है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि ऐप की सुविधा होने से अब यात्रियों को एफआईआर के लिए थाने नहीं जाना होगा। वे चलती ट्रेन से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

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