एक से ज्यादा पैन कार्ड हैं तो ऐसे करें ऑनलाइन सरेंडर

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो आप एक कार्ड सरेंडर कर सकते हैं. इससे आप पर पेनाल्टी लगने का खतरा नहीं रहेगा. यह काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं. सरकार ने पैन कार्ड और बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में दो पैन कार्ड रखना आपके लिए संकट पैदा कर सकता है. अब आयकर विभाग के लिए ये पता लगाना आसान हो गया है कि आपके पास कितने पैन कार्ड हैं.

आय़कर अधिनियम 1961 के सेक्शन 139ए के मुताबिक, एक व्यक्ति सिर्फ एक ही पैन कार्ड रख सकता है. इस सेक्शन में पैन कार्ड के लिए योग्यता के बारे में जानकारी दी गई है. यह बताया गया है कि कौन पैन रख सकता है, कौन नहीं. इस सेक्शन के सातवें प्रावधान में कहा गया है कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे पैन नंबर आवंटित किया जा चुका है नए सीरीज में एप्लाई नहीं कर सकता है.

आयकर अधिनियम के सेक्शन 272 बी मुताबिक आयकर अधिकारी ऐसे व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगा सकता है. अर्नेस्ट एंड यंग की टैक्स प्लानर शालिनी जैन के मुताबिक, सेक्शन 272 बी में कहा गया है कि अगर कोई 139ए का पालन करने में असफल रहता है तो सक्षम अधिकारी 10 हजार का जुर्माना लगा सकता है. इसका मतलब यह हुआ कि जो भी व्यक्ति पैन के लिए आवेदन कर रहा है उसके पास पैन न हो. इसलिए अगर आपके पास भी एक से ज्यादा पैन हैं तो आप ऑनलाइन सरेंडर कर सकते हैं. यह ऑफलाइन भी किया जाता है. इसके लिए पैन करेक्शन फॉर्म भी भरना पड़ेगा.क्या है सरेंडर का ऑनलाइन तरीका ?

सबसे पहले NSDL की बेवसाइट पर क्लिक करें. https://www.onlineservices.nsdl.com/paam/endUserRegisterContact.html

अब पैन करेक्शन फॉर्म सेलेक्ट करें. इसमें अपनी निजी जानकारी भरें, इस जानकारी को जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने नया पेज आ जाएगा.

फॉर्म भरने पर एक टोकन नंबर जेनरेट होगा और यह आवेदक को दिखेगा. यह टोकन नंबर आपकी ओर से रजिस्ट्रेशन के समय पर दिये गये आपके ई-मेल आईडी या एसएमएस पर भी भेजा जाएगा. पेज के सबसे ऊपर में e-Sign के जरिये स्कैन इमेज सबमिट करने का विकल्प रहता है. इसके बाद अपनी पर्सनल डिटेल्स और बाकी की जानकारी भरें. जिन खानों में स्टार का चिन्ह बना होता है उन्हें भरना अनिवार्य़ है.

अगले पेज के निचले हिस्से में दूसरे पैन के बारे में जानकरी बताना होगा. यह वह पैन है, आपको गलत तरीके से अलॉट हो गया है और जिसे आप सरेंडर करना चाहते हैं.

महत्वपूर्ण जानकारी
पैन कैसिंल कराने के लिए सभी तरह की जानकारी भरना जरूरी है. जिस पैन को कैंसिल करना है उसकी पहले जानकारी फॉर्म में भरनी जरूरी है. और बाये तरफ दिये गए चेक बॉक्स को टिक कर दें. जिस पैन को कैंसिल कराना है वह उस पैन से अलग होना चाहिए, जिसकी जानकारी आपने ऊपर दे रखी है.

दूसरी स्क्रीन में आईडी प्रूफ सिलेक्ट करें, निवास पता और जन्मतिथि भरें. अपनी फोटो, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अपलोड कर दें. सबमिट करने पर प्रिव्यू का विकल्प आएगा. प्रीव्यू फॉर्म में अपनी जानकारी वेरीफाई करें अगर जरूरी हो इसे एडिट भी कर सकते हैं और पेमेंट के लिए प्रोसेस कर दें.

कितनी फीस लगेगी ?
अगर पत्राचार का पता देस में है तो प्रोसेसिंग फीस 110 रुपये लगेगी. भारत के बाहर पता होने पर प्रोसेसिंग फीस 1020 रुपये चुकानी होगी. पेमेंट डिमांड डॉफ्ट, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से भी किया जा सकता है इसके बाद एक एकनॉलेजमेंट नंबर आएगा. इसे सेव कर लें.

सबमिट करें

एकनॉलेमेंट नंबर के साथ लिफाफे पर एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन लिखकर भेज दें. एकनॉलेजमेंट पूरी तरह से हस्ताक्षर किए होने चाहिए और इस पर फोटो भी होनी चाहिए. साथ में उक्त रकम का डिमांड ड्रॉफ्ट के साथ इस पते प भेजें

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