मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपितों को दिल्ली के साकेत कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत दस आरोपितों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी करार दिया. कोर्ट ने 9 महिला आरोपितों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी माना. एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने जिन आरोपितों को दोषी करार दिया, उनमें उन्हें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
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कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में रहनेवाली नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार रेप हुए. कोर्ट ने इस मामले में एक आरोपित को दोषमुक्त कर दिया. कोर्ट आरोपितों की सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें 28 जनवरी को सुनेगा.इधर, कोर्ट जब फैसला सुना रहा था, उस समय आरोपित कोर्ट में ही रोने लगे. एक आरोपित ने कोर्ट ने कहा कि हमने किसी को हाथ भी नहीं लगाया. कुछ आरोपितों ने कोर्ट से रहम की मांग की. इस मामले में कोर्ट इसके पहले तीन बार किसी न किसी वजह से फैसला टाल चुका है.
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सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट में ट्रांसफर किया था. सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि इस मामले की सुनवाई 6 महीने में पूरी की जाए.बीते 14 जनवरी को साकेत कोर्ट ने सभी आरोपियों के जमानती न होने के कारण फैसला टाल दिया था. इसके अलावा आरोपियों के वकील ने एक अर्जी भी कोर्ट में लगाई थी कि लड़कियों के बयान विश्वासनीय नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में कहा था कि शेल्टर होम में लड़कियों का क़त्ल भी किया गया था.