कोरोना: पीएम मोदी ने किया राहत कोष का गठन, आप ऐसे कर सकते हैं दान

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने और संक्रमितों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति निधि में राहत’ (पीएम- केयर्स) कोष का गठन किया  है। उन्होंने कहा कि यह एक स्वस्थ भारत बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगा और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इस फंड में दान कर सकते हैं पीएम मोदी ने कहा कि यह मेरे साथी भारतीयों से मेरी अपील है कि वे कृपया कर पीएम- केयर्स फंड में योगदान करें। यह फंड आगे भी आने वाले समय में इसी तरह की संकटपूर्ण स्थितियों से सामना करने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम- केयर्स फंड छोटे से छोटे दान को भी स्वीकार करता है। यह आपदा प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करेगा और नागरिकों की सुरक्षा पर अनुसंधान को प्रोत्साहित करेगा। उन्होंने कहा कि आइए हम भारत को स्वस्थ बनाने और अपनी भावी पीढ़ियों को अधिक समृद्ध बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं।

वहीं, पीएम मोदी की इस अपील का असर देखने को मिलना शुरू हो गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) एसोसिएशन कोरोना से निपटने के लिए प्रारंभिक योगदान के रूप में पीएम- केयर्स फंड में 21 लाख रुपये का सहयोग देगा। साथ ही एसोसिएशन के सभी सदस्य कम से कम एक दिन के वेतन का भी योगदान देंगे। एसोसिएशन ने इस बात की जानकारी दी है।दूसरी ओर बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने भी 25 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। कुमार ने कहा कि यह वह समय है जब हमारे लिए अपने लोगों का जीवन मायने रखता है और हमें इसके लिए कुछ भी करने की जरूरत है। मैंने अपनी बचत से पीएम मोदी के पीएम- केयर्स फंड में 25 करोड़ रुपये का योगदान करने की प्रतिज्ञा की है। जान बचाओ, जान है तो जान है।नागरिक और संगठन वेबसाइट pmindia.gov.in पर जा सकते हैं और निम्नलिखित विवरणों का उपयोग करके ‘पीएम केयर्स फंड’ में दान कर सकते हैं। 

खाते का नाम: PM CARES
खाता संख्या: 2121PM20202
IFSC Code: SBIN0000691
Swift Code: SBININBB104
बैंक और शाखा का नाम: भारतीय स्टेट बैंक, नई दिल्ली मुख्य शाखा
यूपीआई आईडी:  pmcares@sbi

भुगतान के निम्नलिखित माध्यम वेबसाइट pmindia.gov.in पर उपलब्ध हैं-

डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड
इंटरनेट बैंकिंग
यूपीआई (भीम, फोनपे, अमेजन पे, गूगल पे, पेटीएम, मोबिक्विक)
RTGS/NEFT
इस कोष में दी जाने वाली दान राशि पर धारा 80 (जी) के तहत आयकर से छूट दी जाएगी।

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