दिव्यांग सरकारी कर्मचारियों को धारा 48 से मिलने वाला फायदा

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : धारा – 48 (ग): उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारी अनुसंधान को बढ़ावा देंगे और प्रायोजित करेंगे, क्षेत्र में अंतर उनके मानसिक-सामाजिक पहलुओं सहित सहायक उपकरणों का विकास दिव्यांग अधिनियम 2016 मेंं दिव्यांग कर्मचारियों के लिए यह सर्कुलर भारत सरकार के द्वारा लागू किया गया है और इसका फायदा प्रत्येयेक दिव्यांग कर्मचारियोंं को प्राप्त होगा अगर आप दिव्यांग सरकारी कर्मचारी हैंं जो अब से इस सर्कुलर का फायदा जरूर उठाएं यह आपका संविधान और नई दिव्यांयांग अधिनियम 2016 के तहत मौलिक अधिकार हमारा उद्देश्यय है की सर्कुलर के चक्कर में दिव्यांग कर्मचारियों को दफ्तरों का चक्कर लगाना पड़ता था उन्हें उस शारीरिक पीड़ा मानसिक पीड़ा से बचाने के लिए और आपको आपके संविधान एक अधिकार से जोड़ने के लिए हमने यह काम आरंभ किया ताकि आपको घर बैठे हो सभी सर्कुलर की जानकारी व्यापक रूप से प्राप्तत हो सके।

Check Also

​”दिव्यांगजनों के सम्मान में रेलवे की बड़ी हुंकार सर्कुलर 01/2026 से अब रियायती टिकट पर सहायक बदलना हुआ आसान, गरिमापूर्ण सफर की ओर एक ऐतिहासिक कदम!”

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारतीय रेलवे के द्वारा दिव्यांग जनों …