कोरोना महामारी में दिव्यांग व्यक्तियों को दुरूपयोग , हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय प्रचलन में लाये जा चुके हर कानून की धारा कहती है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना महामारी मैं दिव्यांग व्यक्तियों को दुरूपयोग , हिंसा तथा शोषण से बचाने के उपाय प्रचलन में लाये जा चुके हर कानून की धारा कहती है कि ऐसे मामलों का संज्ञान लिया जाएगा तथा विति एक उपाय प्रदान किये जाएंगे , इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए आवश्यक कदम बताये जायेंगे तथा इनकी रिपोर्टिंग के लिए कार्रवाई निर्धारित की जाएगी । ऐसी घटनाओं के पीड़ित व्यक्तियों को बचाया , सुरक्षित किया जाएगा तथा पुर्नवासित किया जाएगा और जनता में जागरूकता फैलाने के लिए जागरुकता और सूचनाएं  कोई व्यक्ति अथवा संगठन जो अथवा जिसके पास इस पर विश्वास करने का कारण है कि दुरूपयोग , हिंसा अथवा शोषण का कृत्य किया जा रहा है / हो रहा है , किये जाने की संभावना है , यह कार्यकारी मजिस्ट्रेट को घटना के विषय में सूचित कर सकते है जो इस घटना को रोकने को लिए तुरंत कदम उवायेगा अथवा पीडित की सुरक्षा के लिए आदेश पारित करेगा । एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट पुलिस अथवा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम करने वाले किसी संगठन को पीड़ितों के बचाव हेतु संरक्षित अभिरक्षा प्रदान करने , पुर्नवास एवं रखरखाव हेतु प्राधिकृत कर सकता है । यदि कवित अपराध अथवा व्यवहार भारतीय बस संहिता के अधीन किये गये अपराध की श्रेणी में आता है तो एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट तत्त्वधी अधिकार क्षेत्र के न्याययिक अथवा मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट को यह शिकायत अग्रेषित करेगा । . कोई भी पुलिस अधिकारी जिसके पास शिकायत आती है अथवा जिसे इस प्रकर की घटना की जानकारी मिलती है , वह सुरक्षा हेतु आवेदन करने के लिए . गुप्त कानूनी सहायता , शिकायत दर्ज करने की जानकारी प्रदान करेगा तथा पीड़ित व्यिक्ति को एक्जिक्यूटिव मजिस्ट्रेट के विषय में भी बताएगा तथा दिव्यांग व्यक्तियों के पुर्नवास के लिए काम कर रहे नजदीकी संगठन के बारे में भी बताएगा । यहां इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि इस धारा में वर्णित किसी भी बात का किसी भी तरीके से ऐसा अर्थ नही लगाया जाएगा जो कि एक ऐसे संज्ञेय अपराध
की सूचना , शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस अधिकारी को कानून को अनुसार निरित उसके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार की छूट प्रदान करेगा ।

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