सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :मानक दिव्यांगता के वर्गों के लिए चिन्हित पदों पर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नही हैं तो क्या किया जाएगा धारा 34 में कहा गया है कि जहां किसी भी वर्ष में कोई रिक्ति मानक दिव्यांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति के उपलब्ध न होने की स्थिति में नही भरी जाती है अथवा अन्य किसी उचित कारण से नही भरी जाती है तो इस रिक्ति को बाद के भर्ती वर्ष में अग्रेषित किया जाएगा और यदि बाद के भर्ती वर्ष में भी मानक दिव्यांगता धारित उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो इसे पहले पांच वर्गों में परस्पर विनिमय द्वारा भरा जायेगा तथा केवल उसी स्थिति में जब उस भर्ती वर्ष में उस पद के लिए दिव्यांगता युक्त व्यक्ति उपलब्ध न हो तो, नियोक्मा उस पद को दिव्यांगता धारित व्यक्ति के अलावा दूसरे व्यक्ति को नियुक्त करते हुए भरेगा बशर्ते कि किसी प्रतिष्ठान में यदि रिक्तियों की प्रकृति ऐसी है कि नियत वर्ग का व्यक्ति नियुक्त नही किया जा सकता है तो इन रिक्तियों को सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पांच वर्गों के मध्य परस्पर विनिमय द्वारा भरा जायेगा।
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