सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :कोरोना महामारी काल में दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा बनायी जाएगी धारा 20.5 में वर्णित है कि दिव्यांग लोगों के लिए स्थानांतरण नीतियां उपयुक्त सरकारी प्रतिष्ठान द्वारा बनायी जाएगी दिव्यांगों को उनके घर के नजदीक ही काम दिया जाएगा सबसे नजदीकी केंद्र जो दिव्यांग के घर सेेे 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हो अगर वहां पर किसी दिव्यांगों कर्मचारी को नहीं नियुक्त किया गया है वहां पर दिव्यांग को नियुक्त किया जाएगा उनके शारीरिक कष्ट को देखते हुए अगर कोई भी विभाग किससे दिव्यांग के द्वारा आवेदन देने पर अगर नजदीकी केंद्र पर सरकारी दिव्यांग कर्मचारी की नियुक्ति नहीं करता है और उसका पोस्टिंग कहीं दूर दराज कर देता है अगर उसकी अगर वह सत्यापित हो जाएगा तो विभाग के संबंधित कर्मचारी पर विधि संगत करवाई की जाएगी अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है
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