सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : स्वास्थ्य का अधिकार
अनुच्छेद 25 में निर्दिष्ट है कि “व्यक्तियों के साथ दिव्यांगों को भोग का अधिकार है स्वास्थ्य के उच्चतम प्राप्य मानक
बिना किसी भेदभाव के दिव्यांगता व्यक्ति की अखंडता की रक्षा कन्वेंशन के अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि हर
दिव्यांग व्यक्ति को सम्मान का अधिकार है पर उसकी शारीरिक और मानसिक अखंडता के लिए दूसरों के साथ एक समान आधार परिवार के लिए सम्मान कन्वेंशन का अनुच्छेद 23 निषिद्ध करता है दिव्यांग व्यक्तियों की अनिवार्य नसबंदी और बच्चों को गोद लेने के उनके अधिकार की गारंटी देता है ।
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