Breaking News

दिव्यांग पर अन्याय करने वाले का खैर नहीं

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :  दिव्यांग सहित भारत के प्रत्येक व्यक्ति को  के तहत अपने जीवन और स्वतंत्रता की गारंटी है। संविधान के अनुच्छेद 21 में भारत में कोई मानव-तस्करी या अन्य प्रकार के जबरन श्रम नहीं हो सकते हैं और यह विकलांग लोगों पर भी लागू होता है।अनुच्छेद 24 किसी भी कारखाने या खदान में काम करने या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में शामिल होने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के विकलांग सहित बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। यहां तक ​​कि सरकार के लिए एक निजी ठेकेदार भी 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह के रोजगार में शामिल नहीं कर सकता है। प्रत्येक दिव्यांग को अपनेेेे संविधानिक अधिकार की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए ।

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …