सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सभी सरकारी कार्यालय में दिव्यांग नियामावली एवं रिकॉर्ड रखना अनिवार्य का प्रतिष्ठानों द्वारा रिकॉर्ड बनाए रखने का तरीका। – (1) प्रत्येक प्रतिष्ठान हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में रिकॉर्ड बनाए रखेगा जिसमें पुस्तकों के रूप में बनाए गए रिकॉर्ड शामिल हों या कंप्यूटर या टेप या डिस्क में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रूप में या किसी भी प्रकार की ट्रांसकोड की गई जानकारी जो सामान्य या मशीन में व्यक्त की गई हो। भाषा और ऐसे अन्य दस्तावेज जो इन नियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोगी हो सकते हैं।(2) रिकॉर्ड निम्नलिखित विवरण दिखाएगा, अर्थात्: – (ए) नौकरी करने वाले अलग-अलग विकलांगों की संख्या और उनके नियोजित होने की तारीख (बी) ऐसे व्यक्ति का नाम, लिंग और पता जो कार्यरत हैं (ग) नियोजित ऐसे व्यक्तियों की दिव्यांगता का प्रकार (घ) ऐसे नियोजित अलग-अलग दिव्यांग व्यक्तियों द्वारा प्रदान किए जा रहे कार्य की प्रकृति; तथा विभिन्न प्रकार के दिव्यांग व्यक्तियों को प्रदान की जा रही सुविधाओं के प्रकार।(3) प्रत्येक प्रतिष्ठान इस अधिनियम के तहत अधिकारियों को इन नियमों के तहत बनाए गए डिमांड रिकॉर्ड पर निरीक्षण के लिए उत्पादन करेगा और इस तरह की जानकारी की आपूर्ति करेगा, जिसके लिए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य की आवश्यकता हो सकती है कि क्या प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।(4) प्रत्येक प्रतिष्ठान अधिकृत व्यक्ति द्वारा पूछते समय, उन अभिलेखों की पुष्टि करेगा, जिनका अनुपालन किया जा रहा है। इसका उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में प्राप्त होता है और यह सभी कार्यालय को रखना अनिवार्य है ।
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