बिहार विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों के लिए खास निर्देश

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :पटना मंगलवार, 22 सितम्बर 2020 निर्वाचन विभाग अधिसूचना22 सितम्बर 2020 सं० श्री1-03-82/2020-23-बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, 2020 के अवसर पर 80 (अस्सी) वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निशक्तता वाले निर्वाचक को डाक मतपत्र से मतदान करने से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या-52/2020/एसडीआर/खंड 1 दिनांक 17.09.2020 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।बिहार राज्यपाल के आदेश से मिथिलेश कुमार सान भारत निर्वाचन आयोग अधिसूचना निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001/ दिनांक 17 सितंबर, 2020.सं. 52/2020/एसडीआर/खंड 1- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड (सी) के उपबंधों के अनुसरण निर्वाचन आयोग एतदद्वारा निर्दिष्ट करता है कि 80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निः शक्तता वाले निर्वाचक जिन्हें राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले ही चिहिनत/इंगित किया जा चुका है और जो डाक मतपत्र केद्वारा मतदान करने का अनुरोध करते हैं, आगामी आदेशों तक निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक के उपबंधों, दिघि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 3786 (अ.). दिनांक 22 अक्तूबर, 2019 के जरिएयथा-संशोधित, और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेशों और दिशानिर्देशों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत अधिसूचित किए जाने वाले राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र में साधारण निर्वाचनों या उप-निर्वाचनों में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने वाले व्यक्तियों के दर्ग होंगे। आदेश द्वारा  (नरेन्द्रना.बुटोलिया)

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