सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : उत्तर प्रदेश सरकार एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रदेशभर में 5 दिसंबर 2020 से 5000000 बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की बात कही है दिव्यांग समाज उत्तर प्रदेश में संशय की स्थिति में इसलिए है कि माननीय प्रधानमंत्री ने भारत में दिव्यांगों को शिक्षण संस्थानों में और उनसेे रोजगार के लिए 5% आरक्षण देने की बात कही है लेकिन सामान्य तौर से आज भी रोजगार के लिए 4% आरक्षण प्राप्त हो रहे जबकि इस रोजगार मिशन मैं जिसको भी नौकरी मिलेगी वह कौशल प्रशिक्षण होना अनिवार्य है यह शिक्षा के दायरे में आता है यहांं 5% आरक्षण दिव्यांगों को सर्कुलर के अनुसार मिलना चाहिए जबकि रोजगार के लिए समान तोड़ से 4% आरक्षण की बात कही गई तो सरकार 5% आरक्षण लेता है की 4% इसी बात को लेकर दिव्यांग समाज में संचय की स्थिति बनी हुई है नियमित और संवैधानिक नियमों के अनुसार उन्हेंं 5% आरक्षण प्राप्त होने चाहिए नहीं की 4% और यह नियम भी भारत सरकार के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में स्वयं प्रधानमंत्री ने सर्कुलर के अनुसार बनाकर भारत के सभी राज्योंं में पारित किया है शिक्षण संस्थाान में 5% आरक्षण देने की आवश्यकता है यहां पर दिव्यांग कोई नई मांगों को नहीं मांग रहे हैं बल्कि अपनेेे संवैधानिक अधिकार को मांग रहे हैं जो नई दिव्यांग अधिनियम 2016 बनने के बाद भारतीय संविधान में उल्लेखित है इसका पालन होना चाहिए।
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