सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : खंड2 है बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम हमारे देश में बच्चों की शिक्षा के मालिकअधिकार की पूर्ति के लिए 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम विधेयक, 2009 लागू किया गया है। इस विधेयक के अनुसार राज्य सरकार का यह दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को उसकी पहुँच के भीतर निःशुल्क व अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध करवाए। इस अधिनियम की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
1. 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को उनके घर के नज़दीक ही के स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा मिलेगी
2. बच्चों को स्कूल के वार्षिक सत्र के दौरान कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। अर्थात 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 8 तक बिना पैसा खर्च किए शिक्षा उपलब्ध होगी
3. कभी भी स्कूल न गए या पढ़ाई बीच में छोड़ चुके बच्चों के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। इसका
मतलब यह है कि अगर कोई बच्चा 8 वर्ष का है तो उसे कक्षा 3 में प्रवेश मिलेगा और 9 वर्ष का है तो कक्षा 4 और 14 वर्ष का है तो कक्षा 8 में
4. यदि किसी बच्चे को उसकी आयु अनुसार किसी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है तो उस बच्चे को 14 वर्ष की आयु के बाद भी प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने का अधिकार होगा उनकी आयु
5. अगर एक स्कूल में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने की व्यवस्था नहीं है तो उस हालात में बच्चे को किसी अन्य नज़दीक के विद्यालय में प्रारम्भिक शिक्षा पूरी करने के लिए स्थानान्तिरित होने का अधिकार होगा
6. यदि किसी बच्चे को किसी कारण से राज्य के बाहर अन्य स्कूल में जाना पड़े तो उसे वहां के स्कूल में प्रवेश का अधिकार होगा
7. अन्य स्कूल में प्रवेश चाहने वाले छात्र को पूर्व के स्कूल के मुख्य अध्यापक द्वारा तुरंत स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा
8. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के कारण बच्चे को प्रवेश देने में विलम्ब नहीं किया जाएगा और न ही उसे प्रवेश देने से मना किया जाएगा
9. स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता-पिता व अभिभावकों तथा स्कूल के अध्यापकों से मिलकर एक “स्कूल प्रबंधन समिति” का गठन किया जाएगा। यह समिति स्कूल की रोज़मर्रा की गतिविधियां सुनिश्चित करेगी जैसे स्कूल का प्रतिदिन समय पर खुलना व बंद होना, बच्चों की उचित पढ़ाई होना व बच्चों का
उनकी उम्र व क्लास के अनुसार सीखना, तथा यह समिति दोपहर का भोजन ठीक तरह से बनने, पढ़ाई की सामग्री व वर्दी समय पर मिलने पर नज़र रखेगी। यह समिति हर महीने एक बार बैठक करेगी जिसमें स्कूल की समस्याओं पर चर्चाकर उन्हें सुलझाने में स्कूल प्रशासन की मदद करेगी आओ पढ़े हम, स्कूल चले हम