सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : जन औषधि केंद्र इस योजना के तहत आप एक निश्चित आमदनी के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और रही बात पूंजी की, तो सरकार इसमें 7लाख रुपये तक की मदद करती है.देश में बेरोजगारी(Unemployement) एक बड़ा मुद्दा है. कोई भी व्यक्ति जब किसी रोजगार (Business Opportunity) के बारे में सोचता है, अपना कोई काम शुरू करना चाहता है, तो उसके जेहन में सबसे पहले 2 समस्या आती है. पहली समस्या पूंजी की और दूसरी रोजगार के चयन की. इन दोनों समस्या का एक हल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की ओर से शुरू की गई जन औषधि केंद्र योजना (Pradhan Mantri Jan Aushadhi Kendra).इस योजना के तहत आप एक निश्चित आमदनी के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं और रही बात पूंजी की, तो सरकार इसमें 7 लाख रुपये तक की मदद करती है. अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 7500वां जन औषधि केंद्र देश को समर्पित किया. 7 मार्च को जन औषधि दिवस के मौके पर उन्होंने साल भर के अंदर जन औषधि केंद्रों की संख्या 10 हजार तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है.दवाओं से कितनी होगी कमाई जन औषधि केंद्र में दवाओं की बिक्री पर 20 फीसदी तक कमीशन मिलता है. इस कमीशन के अलावा हर महीने होने वाली बिक्री पर अलग से 15 फीसदी तक का इंसेंटिव भी मिलता है. यह आपकी कमाई होगी. बता दें कि इस योजना के तहत दुकान खोलने के लिए आपको फर्नीचर और अन्य सामानों के लिए सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपये तक की मदद की जाएगी. वहीं बिलिंग के लिए कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदने में भी सरकार 50 हजार रुपये तक की मदद करेगी.सरकार देगी 7 लाख रुपये तक की प्रोत्साहन राशि अगर आप अगर किसी शहर में कोई नया जन औषधि केंद्र खोलते हैं, तो सरकार 5 लाख रुपये तक प्रोत्साहन राशि देगी. हालांकि अगर आपने केंद्र सरकार के किसी आकांक्षी जिले में खोला, तो 2 लाख रुपये अतिरिक्त मिलेंगे. यानी आपको कुल 7 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि सरकार की ओर से मिलेगी.आवेदक अगर कोई महिला है, दिव्यांग है या फिर अनुसूचित जाति या जनजाति कैटगरी से आता है तो उसे भी केंद्र सरकार की ओर से 7 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. बता दें कि पहले प्रोत्साहन राशि सिर्फ 2.5 लाख रुपये थी.कौन कर सकते हैं आवेदन जन औषधि केंद्र खोलने के लिए सरकार ने तीन तरह की कैटेगरी बनाई है. पहली कैटेगरी में कोई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, कोई डॉक्टर या पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोल सकता है. दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, प्राइवेट अस्पताल, स्वयं सहायता समूह आदि आते हैं. वहीं, तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसियां आती हैं.कहां करना होगा आवेदन यदि आप भी जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जन औषधि केंद्र के नाम से रिटेल ड्रग सेल्स का लाइसेंस लेना होगा. इसके लिए आपको http://janaushadhi.gov.in/online_registration.aspx पर जा कर आवेदन फार्म डाउनलोड करना होगा. इस स्कीम के तहत पहले आवेदन के लिए कोई फीस नहीं लगती थी, लेकिन अब आवेदन शुल्क के तौर पर 5000 रुपये का भुगतान करना होगा. आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो आप आराम से जन औषधि केंद्र खोलकर कमाई कर सकते हैं.
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