दिव्यांगों के लिए खुशखबरी इस नियम से उनके जीवन में गति और प्रगति आएगी

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :सड़क परिवहन मंत्रालय (The Ministry of Road Transport) दिव्‍यांगजनों को राहत देने के लिए नियमों में बदलाव (change) की तैयारी कर रहा है, जिसके बाद वे तय मानक के अनुसार कंपनियों से वाहनों को मोडीफाई (modify) करा सकेंगे. इसके लिए रोड सेफ्टी विंग मानक तय (standards) कर रहा है, जो जल्‍द सड़क परिवहन मंत्री के पास स्‍वीकृत के लिए जाएंगे, जिसके बाद मंत्रालय द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा.सड़क परिवहन मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार देश में तमाम दिव्‍यांगजन ऐसे हैं, जो दिव्‍यांगता के बावजूद वाहन को थोड़ा बहुत मोडीफाई कराने के बाद उसे चलाने में समक्ष हैं. दिव्‍यांगजनों को राहत देने के लिए मंत्रालय यह बदलाव करने जा रहा है, जिससे वे आवागमन के लिए किसी पर निर्भर न रहें. वाहन में मोडीफाई करने के बाद दिव्‍यांगजन संभागीय परिवहन कार्यालय से लाइसेंस भी बनवा सकेंगे. मंत्रालय के अनुसार दिव्‍यांगजन अपनी सुविधा के अनुसार एक्‍सेलेटर, ब्रेक और क्‍लच का स्‍थान बदलवा सकेंगे. इसके अलावा वे ड्राइवर सीट में बदलाव करा सकेंगे. इस तरह के तमाम बदलाव कराए जा सकेंगे. इस बदलाव में रोड सेफ्टी का पूरा ध्‍यान रखा जा रहा है. दिव्‍यांगजन अपनी मर्जी से बदलाव नहीं करा सकेंगे. इसके लिए तय मानक होंगे, जो सामान्‍य मैकेनिक द्वारा नहीं कराए जा सकेंगे. ये बदलाव कंपनियों द्वारा ही कराए जा सकेंगे. जिससे मंत्रालय द्वारा तय मानक से छेड़छाड़ न की जा सके.

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