सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग इस नियमावली के अधीन नियुक्ति होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापक को अवकाश देय होगा (i) आकस्मिक अवकाश।-एक कैलेण्डर वर्ष में 16 (सोलह) दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। यह अवकाश (अन्य अवकाश सहित) एक साथ 10 (दस) दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा। (ii) विशेष अवकाश।-महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह में दो दिनों का विशेष अवकाश अनुमान्य होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी देय होगा। (iii) मातृत्व अवकाश।-महिला शिक्षक 180 दिनों की मातृत्व अवकाश की हकदार होंगी।मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी देय होगा।(iv) पितृत्व अवकाश।-पुरुष शिक्षक 15 दिनों के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र पहले दो संतानों के लिए ही होगा। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी देय होगा। (v) चिकित्सा अवकाश।-एक कैलेण्डर वर्ष में 20 (बीस) दिनों का चिकित्सा अवकाश, चिकित्सा प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुमान्य होगा। पूरी सेवा अवधि में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेण्डर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इसे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या पश्चात् जोड़ा जा सकेगा। (vi) अर्जित अवकाशा-11-शिक्षकों को प्रथम दो वर्ष की सेवा के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में ग्यारह (11) दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकत्तम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनोंसे अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जायेगा। (vii) अध्ययन अवकाशा-शिक्षक को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम तीन वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान्य होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। यह अवकाश योगदान के 03 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही देय होगा। साथ ही, अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रशासी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा।
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