सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को भी मिलेगा विशेष सुविधा भारत सरकार यह नियम बहुत ही जल्द पूरे भारत में लागू होगा छोटे उद्योगों को बढ़ाना देने अब सरकार जमीन खरीदने पर 90 फीसदी तक छूट देगी। यदि कहीं पर उद्योग लगाने के लिए इच्छुक 5 नए कारोबारी होंगे तो क्लस्टर बनाकर आसानी से जमीन मिल सकेगी। इसके लिए सरकार ने औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन के नियम में बदलाव कर दिया है।उद्योग विभाग के अफसरों ने बताया कि 5000 वर्गमीटर तक 90 फीसदी की छूट दी जाएगी। इंडस्ट्रियल एरिया में काफी जगह है, लेकिन बड़ी इंडस्ट्री नहीं आ रही हैं। ऐसे में छोटे उद्योगों को बढ़ाना देने के लिए ये फैसला हुआ है कि सरकार, उनको सरकारी जमीन खरीदी में छूट देगी, ताकि ज्यादा उद्योग स्थापित हो सके। इसके पीछे सरकार की मंशा है कि एक इंच भी जमीन खाली न रहे। उद्योगों का जाल फैल जाए। इससे वहां खाली भूमि का उपयोग हो सकेगा।ये भी होगा यदि कोई व्यक्ति उद्योग के लिए जमीन आवंटन के समय और उसके बाद निर्धारित लीज रेंट की राशि का 10 गुना एकमुश्त जमा करता है तो आवंटी ईकाई लीज की वैधता अवधि में अगले 20 सालों के लिए लीज रेंट से मुक्त होगा। इसका मतलब ये होगा कि व्यक्ति को आगामी 20 साल तक लीज रेंट का भुगतान नहीं करना होगा।भोपाल नए छोटे उद्योग हो सकेंगे स्थापित नई व्यवस्था लागू होने से गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अचारपुरा, बगरोदा, सूखी सेवनिया समेत अन्य इलाकों में नए छोटे उद्योग स्थापित हो सकेंगे। अचारपुरा में फर्नीचर क्लस्टर, ऑक्सीजन क्लस्टर, सूखी सेवनिया में फूड क्लस्टर के लिए नए लोग आगे आएं हैं। गाइडलाइन पर खरीदना पड़ेगी जमीन ग्रामीण क्षेत्र में असिंचित खेती की जमीन के लिए निर्धारित कलेक्टर गाइडलाइन को 0.6 भाग देने पर निकाला जाएगा। उस पर दी जाने वाली छूट लागू होगी।
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