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खुशखबरी झारखंड में दिव्यांग पेंशन ₹1000 प्रतिमाह दिए जाएंगे

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार वरिष्‍ठ नागरिकों, दिव्‍यांगों, विधवाओं और बेसहारा लोगों का सहारा बनेगी. प्रदेश सरकार इन लोगों के लिए नई पेंशन योजना ला रही है. इन वर्गों के लोगों को हर महीने 1000 रुपये बतौर पेंशन दिए जाएंगे.ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्‍त होकर एक बेहतर जीवन जी सकें. हालांकि, अभी इसका आकलन नहीं किया गया है कि पेंशन योजना से सरकारी खजाने पर कितना भार बढ़ेगा, लेकिन सरकार की इस योजना से वंचित वर्ग को राहत मिलने की उम्‍मीद है. बता दें कि वरिष्‍ठ नागरिकों, विधवाओं, दिव्‍यांगों के लिए कई तरह की कल्‍याणकारी योजनाएं पहले से ही संचालित हो रही हैं, लेकिन वंचित लोगों की जेब में सीधे पैसा देने का उद्देश्‍य उन्‍हें न्‍यूनतम स्‍तर पर आर्थिक तौर पर सशक्‍त बनाना है.झारखंड के वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम में वंचित वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना लाने की जानकारी दी. यहां उन्‍होंने अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्‍सा लिया और भाषण के दौरान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी. रामेश्‍वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार देश की पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की पेंशन योजना शुरू कर रही है. इसके तहत दिव्यांग, वृद्ध महिला-पुरुष, विधवा और विभिन्‍न जाति-धर्मों के बेसहारा लोगों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी. ऐसे लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और हर महीने उनकी जेब तक 1000 रुपये पहुंचाए जाएंगे.झारखंड के वित्‍त मंत्री रामेश्‍वर उरांव ने लोहरदगा में आयोजित एक कार्यक्रम में वंचित वर्ग के लोगों के लिए पेंशन योजना लाने की जानकारी दी. यहां उन्‍होंने अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्‍सा लिया और भाषण के दौरान पेंशन योजना के बारे में जानकारी दी. रामेश्‍वर उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार देश की पहली राज्य सरकार है जो इस तरह की पेंशन योजना शुरू कर रही है. इसके तहत दिव्यांग, वृद्ध महिला-पुरुष, विधवा और विभिन्‍न जाति-धर्मों के बेसहारा लोगों की आर्थिक तौर पर मदद की जाएगी. ऐसे लोगों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा और हर महीने उनकी जेब तक 1000 रुपये पहुंचाए जाएंगे. सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत संचालित पेंशन योजनाओं में एपीएल और बीपीएल कार्ड की बाध्यता समाप्त कर दी है. इसे यूनिवर्सल पेंशन योजना का नाम दिया गया है. 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले हर वर्ग के बुजुर्ग और निराश्रित इस पेंशन स्कीम के दायरे में आएंगे. लाभ लेने के लिए सिर्फ एक सीमा ये है कि वो आयकर दाता की श्रेणी में न आते हों. महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की तरफ से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई. बताया गया है कि लाभार्थियों को एक हजार रुपए की पेंशन महीने की 5 तारीख को उनके बैंक खाते में जमा होगी.

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