सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : नरेंद्र मोदी सरकार आईएएस (कैडर) नियम, 1954 में बदलाव करने को लेकर प्रस्ताव लेकर आई है. इसमें बदलाव के तहत, केंद्र और राज्य सरकार के आरक्षण (अधिकार) को बिना माने किसी भी IAS अफसर को डेपुटेशन पर बुला सकती है. साफ शब्दों में कहा जाए तो अफसरों की नियुक्ति पूरी तरीके से केंद्र के पास चली जाएगी. वह कभी भी कहीं भी बिना राज्य सरकार की अनुमति के अधिकारियों का तबादला करने में सक्षम होगा. अभी केंद्र में जाने के लिए अफसरों को राज्य सरकारों द्वारा NOC की जरूरत पड़ती थी.संसद के बजट सत्र में पेश हो सकता है प्रस्ताव केंद्र ने राज्यों से 25 जनवरी तक इस पर अपनी राय देने को कहा है. माना जा रहा है कि केंद्र सरकार 31 जनवरी से शुरू होने वाले संसद के बजट सत्र में इस संशोधन को पेश कर सकती है. एक जनवरी 2021 तक देश में कुल 5200 आईएएस ऑफिसर थे, जिनमें से 458 केंद्र में नियुक्त थे.राज्य सरकारों का विरोध जारी इस प्रस्ताव का लगातार राज्य सरकारें विरोध करने में लगी हैं. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पहले पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी आपत्ति व्यक्त की है. इसके साथ ही महाराष्ट्र व केरल की सरकारों ने भी अपना विरोध जताया है. सीएम बनर्जी तो 8 दिन में दो बार पीएम मोदी को इस बारे में पत्र लिख चुकी हैं.
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