सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सरकार के बजट 2022 में दिव्यांगों के लिए नई घोषणा दिव्यांगजनों को कर राहत 126. दिव्यांग के पिता या अभिभावक के लिए बीमारी से सकते हैं। वर्तमान कानून में माता-पिता या अभिभावक के लिए केवल तभी करने का है जब दिव्यांग व्यक्त के लिए अभिदाता यानी माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु होने पर एकमुक्त भुगतान या वार्षिकी की सुविधा उपलब्ध हो।127. ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती है जब दिव्यांग आश्रितों को उनके माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी वार्षिकी या एकमुक्त राशि के भुगतान की जरूरत पड़े।मैं इसलिए माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल के दौरान भी यानी माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर वार्षिकी और एकमुश्त राशि की अदायगी की अनुमति देने का प्रस्ताव करती हूँ।
Check Also
भारतीय सांसद की कार्य का सच्चाई।
🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : भारतीय संसद में तीन साल में मंत्रियों …