सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : हरियाणा राज्य मे पेंशन योजनाओं में संशोधन, अब इन शर्तो पर मिलेगा पेंशन का लाभ, जानें क्या हुए बदलाव जिसमें 15 साल से स्थायी निवासी लोगों को ही पेंशन का लाभ मिल पाएगा।बता दें कि प्रदेश में जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से8 तरह से पेंशन योजनाओं का लाभ लिया जा रहा है। जिसमें वृद्धावस्था सम्मान भता, विधवा एवं निराश्रित महिलाओं को पेंशन, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता,स्कूल न जाने वाले दिव्यांग बच्चों को वित्तीय सहायता, लाडली सामाजिक सुरक्षा भता, बौना भता और किन्नर भता ले रहे हैं पहले यह नियम हरियाणा में 5 वर्ष रहने वाले लोगों को मिलता था अब इस नियम में बदलाव हो गया।
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