सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : भारत के दिव्यांगों एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में यह कानून लिखित है और वर्णित है की कोई भी राज्य सरकार हो वह अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दिव्यांग पेंशन की राशि प्रदान करता है कुछ कर निर्धारण करता है लेकिन उसी दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में इस बात की भी जानकारी प्राप्त होता है जो लिखित है और वर्णित है उसने स्पष्ट रूप से यह लिखा हुआ है की वही भी राज्य सरकार हूं या केंद्र सरकार हो जब पहले से कोई पेंशन योजना दिव्यांगों के लिए चलाई जा रही है और नई सरकार और नई विधि व्यवस्था अगर स्थापित होता है तो उस पेंशन की राशि में 25% की बढ़ोतरी की जा सकती है और दिव्यांगों को जब भी भारत में उसका संविधानिक अधिकार प्राप्त होगा तो दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 में जो लिखित है जो वर्णित है जो कानून पारित है संसद में उसी के तहत प्राप्त होगा तो भारत में किसी राज्य में ₹400 और किसी राज्य में ₹600 किसी राज्य में ₹1000 तो किसी राज्य में 25 सौ रुपया प्राप्त होते हैं इसे समाप्त करके सभी राज्यों में एक समान पेंशन प्राप्त हो और इस संविधानिक अधिकार का प्रयोग करके प्रत्येक राज्य में पेंशन की राशि को बढ़ाई जाए जिससे कि भारत के दिव्यांग अपना सर्वांगीण विकास कर सके और सही मायने में उन का कल्याण हो सके।
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