सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :एक्सीडेंटल दिव्यांगता होने पर संबंधित व्यक्ति को देना होगा यह राशि लोग सडक़ पर एम्बुलेंस के लिए रास्ता नहीं छोड़ते, उनसे 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। सरकार के आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर लोगों ने दमकल गाडिय़ों के लिए रास्ता नहीं छोड़ा तो भी उतनी ही राशि वसूल की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन चलाते समय एम्बुलेंस या दमकल सेवा वाहन या अन्य आपातकालीन वाहनों के पास सडक़ के किनारे नहीं आने पर धारा 194ई के तहत 1,00000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा जिस कंपनी का एंबुलेंस ठेके पर चल रहा होगा उसके मालिक को 100000 रुपए की राशि पीड़ित व्यक्ति को देना होगा केंद्र सरकार की नई योजना अगर कोई पीड़ित व्यक्ति एंबुलेंस के लिए अपना आवेदन करता है और एंबुलेंस आने में अति विलंब हो जाता जिसके कारण वह दिव्यांगता का शिकार हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक लाख की राशि संबंधित एंबुलेंस का मालिक देगा।
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