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चुनाव में दिव्यांगों के अधिकार हो रहा नजाकद।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 29 दिव्यांगजनों के अधिकार संबंधी यूएन कन्वेशन में दिव्यांगजनों के राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में अधिकारों की व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और उसमें कहा गया है कि किसी भी दिव्यांगजन को राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अधिकार होगा और उसे केवल मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। उसका निर्वाचित होने का अधिकार भी होगा। इसका तात्पर्य यह है कि चुनावों में गुप्त मतदान तथा डराये धमकाए बिना दिव्यांगजनों को मतदान करने तथा चुनावों में खड़े होने का और पदभार संभालने सभी सार्वजनिक कार्य करने का अधिकार है। जहां कहीं आवश्यक हो सहायक प्रौद्योगिकी (भाषान्तरण, संकेत भाषा, श्रव्य दृश्य उपकरणों) का उपयोग किया जा सकता है। यूएनसीआरपीडी का अनुच्छेद 13 दिव्यांगजनों के अधिकारों से संबंधित यूएन कन्वेशन में यह व्यवस्था है कि राज्य पार्टियां, न्याय प्रशासन के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों, जिनमें पुलिस और कारागार कर्मचारी शामिल हैं,के लिए उपयुक्त प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी।

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