स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के सरकार ने दिए कड़े निर्देश।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग नामांकन निजी स्कूल नहीं लेने पर राज्य के 976 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगा है। यह जुर्माना बिहार शिखा परियोजना परिषद्द्वारा लगाया गया। इन स्कूलों ने पूरे साल एक भी दिव्यांग बच्चे का नामांकन नहीं लिया। इसको लेकर कई दिव्यांग छात्र-छात्राओं ने परिषद से शिकायत की थी। पहले सभी निजी स्कूलों को नोटिस भेजा गया था। इसमें नामांकन नहीं लेने के लिए कारण पूछा गया था। लेकिन आधे से अधिक स्कूलों ने जवाब पटना। दिव्यांग विद्यार्थियों का नामांकन नहीं दिया। जिनका जवाब मिला भी वह संतोषजनक नहीं पाया गया। यह जुर्माना दिव्यांगता कानून की धारा 16 के तहत जुर्माना लगाया गया है। हर स्कूल पर पांच से दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। शिक्षा के अधिकार के तहत सरकारी और निजी स्कूलों में पांच फीसदी का आरक्षण दिव्यांग विद्यार्थियों के नामांकन के लिए है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की मानें तो 2017 में देश भर में समावेशी शिक्षा व्यवस्था लागू की गयी है 76 निजी स्कूलों पर जुर्माना लगा है

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