सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : बिहार लोक सेवा आयोग 15, नेहरू पथ, (बेली रोड) पटना-800001आवश्यक सूचना शिक्षा विभाग, बिहार के अन्तर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु दिनांक 30.05.2023 को आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या – 26/ 2023 की कंडिका-8 के दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में नोट – (2) के क्रम संख्या-9 के नोट को संशोधित करते हुए- “बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल यथा- PMCH, NMCH, DMCH, SKMCH, JLNMCH, IGIMS इत्यादि से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा”, आवश्यक सूचना प्रकाशित किया गया था। दिव्यांग अभ्यर्थियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दिव्यांगता प्रमाण पत्र के संबंध में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:- बिहार राज्य के किसी भी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत अथवा परामर्शित / संपुष्ट दिव्यांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा । अन्यथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र (Civil Surgeon / CMO द्वारा निर्गत ) समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जायेगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांगता प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से संपुष्ट कराना अनिवार्य होगा। दिव्यांगता प्रमाण पत्र असंपुष्ट अथवा गलत पाये जाने पर उम्मीदवारी रद्द करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी दिनांक – 30.05.2023 को प्रकाशित विज्ञापन एवं दिनांक 06.06.2023 को प्रकाशित आवश्यक सूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। 14.6.2023 संयुक्त सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।
Sarvpratham News Latest Online Breaking News
