दिव्यांग होते हुए विशेष जाति वर्ग के छात्र 10% अतिरिक्त छात्रवृत्ति मिलेगा।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार :न्याय और अधिकारिता विभाग वर्ष 2023-24 के लिए एससी छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत उच्चतर शिक्षा अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति वर्ग के 69 लाख छात्रों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने हेतु घोषणा करता है।पात्रता माता-पिता / अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए मान्यताप्राप्त महाविद्यालयों/ विद्यालयों में पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वाले छात्र कार्य क्षेत्र कक्षा 11 के बाद वाले सभी मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम लाभार्थियों का चयन राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाएगा सबसे गरीब परिवारों को प्राथमिकता हकदारी अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क (ट्यूशन शुल्क सहित) 2500 /- रुपए से लेकर 13500/- रुपए अकादमिक भत्ता दिव्यांग छात्रों (विशेष रूप से सक्षम) के लिए 10% अतिरिक्त भत्ता छात्रों को अपने राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन करना होगा छात्र के पास वैध मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर (यूआईडी). आधार से जुड़ा बैंक खाता, आय प्रमाण-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र होना चाहिए। स्कीम के दिशा-निर्देश तथा विस्तृत पात्रता मानदंड http://socialjustice.gov.in/schemes / 23 पर उपलब्ध हैं।

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