सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 मैं हो रही अन्याय से न्याय को प्राप्त करवाएगा यह कानून इस कानून से दिव्यांगों के जीवन में आएगी गति और प्रगति होगा आत्मनिर्भर जीवन सरकार ने देश में आम आदमी को सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए कई पहल और कार्यक्रम शुरू किए हैं। कानून और न्याय मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (नालसा) एक ऐसी ही पहल है।नालसा की स्थापना कानूनी सेवा प्राधिकरण (एलएसए) अधिनियम, 1987 की धारा 12 के तहत समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवा प्रदान करने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आर्थिक या अन्य अक्षमताओं के कारण किसी नागरिक को न्याय हासिल करने के अवसरों से वंचित नहीं किया जाए।कानूनी सेवा प्राधिकरणों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों/कार्यक्रमों में कानूनी सहायता और सलाह शामिल हैं। इसके अलावा कानूनी जागरूकता कार्यक्रम, कानूनी सेवाएं/सशक्तीकरण शिविर, कानूनी साक्षरता क्लब भी लगाए जाते हैं।अन्य गतिविधियों में लोक अदालतें लगाना और पीड़ित मुआवजा योजना का कार्यान्वयन भी शामिल है। कानूनी सेवा अधिनियम के तहत समान अवसरों के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
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