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कानून दिव्यांगों द्वारा न्याय प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों का हल करने में सक्षम रहा है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कानून दिव्यांगों द्वारा न्याय प्रक्रिया तक पहुंचने में आने वाली चुनौतियों
का हल करने में सक्षम रहा है धारा 12 के अंतर्गत कहा गया है कि दिव्यांग व्यक्ति को किसी भी न्यायालय
अथवा ऐसे निकाय में जो न्यायिक अथवा अर्ध-न्यायिक अथवा बिना भेदभाव अन्वेषण की शक्तियां रखता हो, उसके समक्ष जाने का अधिकार है तथा दिव्यांगों,खासकर उनके लिए जो परिवार से अलग रह रहें है तथा वे दिव्यांग जिनको कानूनी अधिकारों का उपयोग करने के लिए अधिक समर्थन की आवश्यकता है,उनके लिए उपयुक्त समर्थन उपायों की व्यवस्था करेगा।आगे, धारा में कहा गया है कि राष्ट्रीय तथा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण उचित व्यवस्था समेत, किसी भी योजना तक आसानी से पहुंचने के लिए, कार्यक्रम, तथा उनके द्वारा प्रस्तावित सुविधाएं अथवा सेवाओं तक पहुंचने के लिए दिव्यांगों के लिए प्रावधान बनाएंगे। सभी लोक दस्तावेज सुलभ प्रारूप में उपलब्ध कराये जाएंगे तथा इसके लिए सभी पंजीकृत विभाग, रजिस्ट्री आदि सभी आवश्यक उपकरणों के साथ प्रदान की जायेगी। गवाही, बहसों अथवा दिव्यांगों द्वारा उनकी पसंदीदा भाषा में दी गई राय को रिकार्ड करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं व उपकरण उपलब्ध कराये जाएंगे तथा सूचना के संसाधन भी उपलब्ध कराये जाएंगे।

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