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दिव्यांग कोरोना महामारी काल में स्वरोजगार से अपने जीवन को बनाएं आत्मनिर्भर

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग कोरोना महामारी काल में स्वरोजगार से अपने जीवन को बनाएं आत्मनिर्भर स्व-रोजगार और दिव्यांगता वाले व्यक्ति कानूनी प्रावधान पीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 40, 43 (बी) और 43 (एफ) में पीडब्ल्यूडी के स्व-रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए वैधानिक प्रावधान हैं। ये प्रावधान हैं –

दिव्यांग गरीबी उन्मूलन योजना में आरक्षण:

धारा -40: उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण पीडब्लूडी के लाभ के लिए गरीबी उन्मूलन योजनाओं में तीन प्रतिशत से कम आरक्षित नहीं करेंगे।भूमि का अधिमान्य आवंटन धारा -43: उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों के लिए रियायती दरों पर भूमि के अधिमान्य आवंटन के लिए पीडब्ल्यूडी के पक्ष में अधिसूचना फ्रेम योजना द्वारा किया जाएगा – उप-धारा (बी): व्यवसाय स्थापित करना उप-धारा (एफ): दिव्यांग उद्यमियों द्वारा कारखानों की स्थापना। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विशेष एनएचएफडीसी योजना शुरू की गई है (1997) स्व-रोजगार के लिए एमआर व्यक्तियों के माता-पिता संघ सहित उच्च  दिव्यांगता को पार करने के लिए दिव्यांगता क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। पीएमआरवाई में 10 वर्ष की ऊपरी आयु छूट प्रदान की गई है। सरकार ने सरकारी खुदरा दुकानों के आवंटन के लिए PWD को 10% आरक्षण प्रदान किया है।

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