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कोरोना काल में दिव्यांगों की समस्या के लिए विशेष कानून

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना काल में दिव्यांगों की समस्या के लिए विशेष सर्कुलर जिसकाा उल्लेख दिव्यांग अधिनियम 2016 में व्यापक रूप से प्राप्त होता है अधिनियम की धारा-16 के अन्तर्गत, जिला शिक्षाकार्यालय में नोडल अधिकारी :-दिव्यांग बालकों/बालिकाओं के स्कूल में दाखिले से सम्बन्धित सभी मामलो से और अधिनियम की धारा 16 एवं 31 के अनुपालन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, नोडल अधिकारी होगा 7.अधिनियम की धारा-23 (1) के अन्तर्गत, शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति राज्य का प्रत्येक सरकारी स्थापन इन नियमों के लागू होने के 60 दिन के भीतर अधिनियम की धारा 23 के उपखंड (1) के अन्तर्गत ऐसे शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगा, जो राजपत्रित अधिकारी से अन्यून नहीं होगा। परन्तु जहाँ किसी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्ति करना संभव न होवहां सरकारी स्थापन ज्येष्ठतम् अधिकारी को शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नियुक्त कर सकेगा। नहीं तो संबंधित पदाधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी प्रत्येक दिव्यांग अपनेेे संविधानिक अधिकार को जाने और आत्मनिर्भर बने ताकि हमारा समाज सर्वांगीण विकास कर सकें।

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