Breaking News

सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों को उम्र में छूट नहीं

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : सामान्य श्रेणी के आर्थिक पिछड़ों को उम्र में छूट नहीं सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को आगे बढाने के लिए सरकार ने सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में दस फीसद आरक्षण तोदे दिया, लेकिन एससी-एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की तरह आरक्षण के साथ उन्हें आयु सीमा और फीस में छूट देने से इन्कार कर दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने पिछले दिनों संसद को यह जानकारी दी। साथ ही बताया कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग में अभी पात्र व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है।

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …