Breaking News

खुशखबरी दिव्यांग के लिए दूरसंचार विभाग के तहत मिलेगा यह विशेष अधिकार

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दूरसंचार विभाग के नए नियम के मुताबिक 9 से ज्यादा सिम रखने वाले यूजर को सिम कार्ड का वेरिफिकेशन करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका सिम कार्ड डिएक्टिवेट यानी बंद कर दिया जाएगा। DoT का नया निमय 7 दिसंबर 2021 से देशभर में लागू हो गया है। वेरिफिकेशन नहीं करने पर सिम को नए साल से बंद करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 9 से ज्यादा सिम कार्ड की आउटगोइंग कॉल को 30 दिनों के अंदर बंद कर दी जाएगी। जबकि इनकमिंग कॉल को 45 दिनों के भीतर बंद करने का आदेश है। अगर सब्सक्राइबर इंटरनेशनल रोमिंग, बीमार और  दिव्यांग  व्यक्तियों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाएगा तोशियास संस्था का ऐतिहासिक जीत।

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …