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राज्य के प्रत्येक ग्राम में की जाएगी दिव्यांगों की खोज।

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन ) का कार्यालय पुराना सचिवालय, सिंचाई भवन परिसर, पटना-15 ₹ চ फोन नं0 :- 0612-2215041 विदित है कि दिव्यांगजनों के अधिकार एवं इससे सम्बन्धित मामलों के विषय में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अधिनियमित है।माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्ल्यू0जे ०सी०|संख्या – 17400 / 2018- राजकुमार रंजन बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित आदेश संख्या-16, दिनांक 07.04.2023 के अनुपालनार्थ राज्य में दिव्यांग बच्चों की दिव्यांगता कोटिवार कुल संख्या उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। उक्त सर्वेक्षण कार्य समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय के अधीन कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका (LS). एन0एन0एम0 के प्रखण्ड समन्वयक (BC). डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (DEO) प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना के कर्मी तथा विकास मित्र द्वारा | डोर-टू-डोर विजिट कर किया जा रहा है। उक्त के आलोक में दिव्यांग बच्चों (0-18 वर्ष तक के बच्चे) के माता-पिता एवं माता-पिता की अनुपलब्धता में अभिभावक को यह सूचित किया जाता है कि दिव्यांग बच्चों से सम्बन्धित चल रहे डोर-टू-डोर सर्वेक्षण कार्य के दौरान जो भी दिव्यांग बच्चे सर्वे से वंचित रह जाते है, वे अपने ग्राम पंचायतों एवं वार्डों के सर्वेक्षणकर्त्ता से सम्पर्क स्थापित करते हुए उन दिव्यांग बच्चों (0-18 वर्ष तक के बच्चे ) का भी डाटा | अपलोडिंग / प्रविष्टि करा लें। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर आप अपने क्षेत्रान्तर्गत बाल विकास परियोजना कार्यालय (सम्बन्धित प्रखण्ड) अथवा जिला प्रोग्राम कार्यालय (सम्बन्धित जिला) से सम्पर्क कर आवश्यक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं ।विस्तृत जानकारी state.bihar.gov.in/prdbihar से प्राप्त की जा सकती है।PR-004753 (SWD) 2023-24राज्य आयुक्त निःशक्तता बिहार, पटना

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