दोस्तों आज हम आपको बिहार सरकार की तरफ से चल रही मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के बारे में बताएंगे इसमें हम आपको बताएंगे की इस योजना के क्या लाभ होंगे इसके लिए आपको किस प्रकार से आवेदन करना होगा तथा क्या पात्रता रहेगी?
दोस्तों यदि आप भी इस योजना का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी से पूरा आर्टिकल पढ़ें और अप्लाई करें!
कम उम्र में शादी के कई खराब नतीजे होते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने खास स्कीम शुरू की है. इसका नाम ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना‘ है.
क्या है कन्या विवाह योजना का मकसद?
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना करीब एक दशक से राज्य में चल रही है. गरीब परिवारों को कन्या विवाह योजना से काफी लाभ पहुंचा है. कन्या विवाह योजना के मुख्य रूप से दो मकसद हैं. पहला, नाबालिग लड़कियों की शादी पर रोक लगाना. दूसरा, समाज में दहेज प्रथा को खत्म करना. कन्या विवाह योजना बिहार सरकार के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाई जाती है।
क्या है कन्या विवाह योजना के लाभ?
कन्या विवाह योजना उन परिवारों के लिए है, जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आते हैं. ऐसे परिवार की बेटी की शादी में सरकार की तरफ से आर्थिक मदद दी जाती है.
BPL परिवार की बेटी की शादी में सरकार 5,000 रुपये की एकमुश्त रकम देती है. यह रकम लड़की के नाम चेक या डिमांड ड्राफ्ट के जरिए दी जाती है. कन्या विवाह योजना को साल 2012 में लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में भी शामिल कर लिया गया है.
कैसे उठाएं कन्या विवाह योजना का लाभ?
कन्या विवाह योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है. यह फॉर्म ब्लॉक ऑफिस और पंचायत ऑफिस में मुफ्त में उपलब्ध है. इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
इस लिंक से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं:-
क्या हैं कन्या विवाह योजना में लाभ पाने की शर्तें?
- लड़की की उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए
- लड़की के माता-पिता बीपीएल परिवार के दायरे में आते हों
- लड़की के माता-पिता का निवास प्रमाणपत्र बिहार का होना चाहिए
- शादी के वक्त दूल्हे की उम्र 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए.
- शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है
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