Breaking News

खुशखबरी दिव्यांगों की मुस्कान पर और सुविधाएं आधारित होगा सरकारी बसों का फिटनेस प्रमाण

सर्वप्रथम न्यूज़ : तोशियास सचिव सौरभ कुमार की ऐतिहासिक जीत लगभग 2 साल पहले यह मांग जो आज पूरी हो गई और नई साल दिव्यांगों के चेहरे पर आई मुस्कान दिव्यागों को बसों में सुरक्षित सफर कराने के उद्देश्य से सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में बदलाव किया था। अब मंत्रालय ने इन नियमों को अधिसूचित कर दिया है। नए नियम 1 मार्च 2020 से प्रभावी हो जाएंगे।

फिटनेस प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए देनी होंगी यह सुविधाएं

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन कर सार्वजनिक परिवहन वाली बसों में दिव्यांगों के लिए प्राथमिकता वाली सीटें, संकेत, बैसाखी या विशेष किस्‍म की छड़ी या वॉकर, हैंड रेल या स्टैनचेन, प्राथमिकता वाली सीटों पर सुरक्षा के लिए नियंत्रण का उपाय, व्हील चेयर को बस में लाने, रखने तथा उसे लॉक करने की व्‍यवस्‍था आदि शामिल की गई थी। साथ ही प्रावधान किया गया था कि यदि किसी बस में यह सारी सुविधाएं नहीं होंगी तो उसको फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। इन बसों को फिटनेस के समय दिव्यांगों को दी जानी वाली सभी सुविधाओं का प्रदर्शन करना जरूरी होगा।

सुझावों पर विचार के बाद अधिसूचना जारी

सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 में संशोधन के प्रस्तावित नियमों पर 24 जुलाई 2019 को अधिसूचना जारी कर संबंधित पक्षों और लोगों से इस पर सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई थीं। इस संबंध में लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे। सभी पक्षों के सुझावों और आ‍पत्तियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद सड़क परिवहन मंत्रालय ने नए नियमों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी की है।

 

Check Also

दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 क्या है ? संपूर्ण सच्चाई।What is the Disability Rights Act of 2016? The Complete Truth

🔊 Listen to this सर्वप्रथम न्यूज सौरभ कुमार : दिव्यांगों के लिए बिल्कुल निःशुल्क काम …