सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्यक्तियों के लिए भारत सरकार का सामाजिक कल्याण न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा 18 से 40 वर्ष के दिव्यांग व्यक्ति गिने छोटे व्यापार मैं विक्रय/व्यापारिक गतिविधि के लिए ऋण₹500000 लाभार्थियों द्वारा दे ब्याज दर 5-6 प्रतिशत की दर से दी जाएगी और इस पैसे को अधिकतम 10 सालों में चुकाना है निवेदन है कि जो भी दिव्यांग यह चाहते हैं की उनका खुद का बिजनेस है तो वह इस योजनाा का लाभ उठा सकते हैं और अपनेेे जीवन को आत्मनिर्भभर बना सकते हैं नई दिव्यांग अधिनियम 2016 मैं भी उसका विशेष उल्लेख प्राप्त होता है अगर कोई दिव्यांग 3 साल से अपने पैन कार्ड का इनकम टैक्स चुका रहा है जीरो ही क्योंं ना हो और क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल कर रहा है।