दिव्यांगों के लिए विशेष कानून कोरोना महामारी से लड़ने के लिए

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : कोरोना महामारी  काल में  मददगार होगा  दिव्यांग अधिनियम 2016 के तहत  यह कानून मानवीय आपातकाल एवं प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में भी दिव्यांग व्यक्ति समान सरंक्षण एवं सुरक्षा का हकदार है हां, अधिनियम की धारा 8 के अनुसार राष्ट्रीय एवं राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अपने आपदा प्रबंधन क्रियाकलापों में दिव्यांग व्यक्तियों को भी उनकी सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए शामिल करेंगें।
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के दिव्यांग व्यक्तियों के ब्यौरे का रख-रखाव करेगा तथा खतरे की किसी भी स्थिति से उनको सूचित करने के लिए उचित उपाय करेगा जिससे आपदा से निपटने की तैयारी में वृद्धि हो तथा किसी भी खतरे की स्थिति में सशस्त्र संघर्ष अथवा प्राकृतिक आपदाओं में परामर्श के साथ दिव्यांगों तक पहुंचने की जरूरत को पुर्ननिर्माण के कामों में लगे
प्राधिकरणों द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। इस महामार  काल मैं यह धारा यह कानून दिव्यांग अधिनियम 2016 में लिखित है जिसके सहारे से दिव्यांगों को  सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करवाई जाती है ।

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