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दिव्यांगों को संपत्ति को विरासत में पाने व संपत्ति संग्रहित करने का तथा वित्तीय लेन-देनों में शामिल होने अधिकार है

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को संपत्ति को विरासत में पाने व संपत्ति संग्रहित करने का तथा वित्तीय लेन-देनों में शामिल होने अधिकार है हां, धारा 13 यह भी स्पष्ट करती है कि दिव्यांग व्यक्ति को भी संपत्ति रखने अथवा चल अथवा अचल संपत्ति को विरासत में पाने का, अपने वित्तीय मामलों को नियंत्रित करने का तथा बैंक ऋण लेने का, बंधक तथा वित्तीय ऋणों को लेने का अधिकार प्राप्त है। दिव्यांग अधिनियम 2016 में उल्लेखित है जिसके तहत दिव्यांग अपने मौलिक और संवैधानिक अधिकार को आसानी से पा सकते हैं ।

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