सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांगों को रोजगार में भेदभाव से सुरक्षा प्राप्त है धारा 20 में कहा गया है कि रोजगार से जुड़े किसी भी मामले में कोई भी सरकारी
संस्थान किसी भी दिव्यांग व्यक्ति के साथ भेदभाव नही करेगा , बशर्ते कि उपयुक्त सरकार अपने संस्थान में चलाये जा रहे कार्य के प्रति सम्मान रखते हुए , अधिसूचना के द्वारा तथा ऐसी शतों के अधीन , यदि कोई हो तो , किसी संस्थान को इस धारा के प्रावधान से छूट दे सकती है दिव्यांग अधिनियम 2016 में इसका व्यापक उल्लेख प्राप्त होता है प्रत्येक दिव्यांग का यह संवैधानिक अधिकार और मौलिक अधिकार है 21वी सदी का नारा है नॉलेज इज द पावर और प्रत्येक नागरिक अपनी परिस्थितियों का सामना करें आत्मनिर्भर बने हमारा विशेष उद्देश्य है यही है।
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