दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना , निर्ममता , अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है  

सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग लोगों को प्रताड़ना , निर्ममता , अमानवीय अथवा निकृष्ट व्यवहार से सुरक्षा प्रदान करता है  कानून की धारा 6 में वर्णित है कि प्रताड़ना , निर्ममता , अमानवीयता अथवा निकृष्ट व्वहार को रोकने के लिए उपाय किये जायेंगे तथा कोई भी दिव्यांग व्यक्ति , संसूचित सहमति के , जो उस तक पहुंचने योग्य माध्यमों , साधनों और संचार के प्रारूपों से प्राप्त की जाएगी , उसके बगैर अनुसंधान का पात्र नही होगा तथा इसके लिए विकलांगता पर अनुसंधान की समिति की पूर्व अनुमति भी आवश्यक है  दिव्यांग अधिनियम 2016 मेंं इसका प्राप्त होता है।

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