सर्वप्रथम न्यूज़ सौरभ कुमार : दिव्यांग व्यक्ति द्वारा सहायता व्यवस्था को समाप्त किया जा सकता है
अथवा उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है दिव्यांग व्यक्ति किसी भी सहायता व्यवस्था को समाप्त अथवा उसमें बदलाव,उसमें संशोधन अथवा उसका खंडन कर सकता है और दूसरी सहायता की मांग कर सकता है। हालांकि बदलाव, संशोधन अथवा खंडन प्रत्याशित प्रकृति का होगा और दिव्यांग व्यक्ति द्वारा उपरोक्त वर्णित सहायता व्यवस्था के माध्यम से बीच में लाये गये
तीसरे पक्ष को रद्द नही करेगा ।
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